घटना 26 जनवरी को कस्तूरबा नगर इलाके में हुई, जहां कथित गैंगरेप के बाद पीड़िता के बाल काटकर, चेहरे पर कालिख पोतकर और जूतों की माला पहनाकर सड़क पर घुमाया गया. मामले के 11 आरोपियों में से नौ को गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें एक परिवार की सात महिलाएं शामिल हैं.
साल 2016 में बीकानेर के एक स्कूल की छात्रा के बलात्कार और मौत की घटना के बाद दो स्टाफ सदस्यों को इस अपराध को छिपाने का दोषी पाया गया था. अब राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी सज़ा रद्द करते हुए कहा कि वे 'लड़की की प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश' कर रहे थे.
आरोप है कि गोरखपुर ज़िले की एक अदालत के गेट के सामने सेवानिवृत्त जवान भागवत निषाद ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से दिलशाद नामक व्यक्ति के सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. फरवरी 2020 में भागवत ने दिलशाद के ख़िलाफ़ बेटी के अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था.
हरिद्वार में बीते दिसंबर महीने में आयोजित ‘धर्म संसद’ में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण देने के अलावा उनके नरसंहार का भी आह्वान किया गया था. यति नरसिंहानंद इसके आयोजक थे. इससे पहले उन्हें महिलाओं के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट वर्तमान में मैरिटल रेप को अपराध क़रार देने के अनुरोध की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 375 की संवैधानिकता को यह कहते हुए चुनौती दी है कि यह विवाहित महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के मामले में भेदभाव करती है.
सोशल मीडिया पर सामने आई क्लबहाउस ऑडियो ऐप की एक क्लिपिंग में मुस्लिम महिलाओं को लेकर भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं. दिल्ली महिला आयोग ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर दोषियों पर सख़्त कार्रवाई कर पांच दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
दिल्ली हाईकोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने मैरिटल रेप को अपराध क़रार देने का अनुरोध किया गया है. सोमवार की सुनवाई में खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि केंद्र को ‘हां या नहीं’ में जवाब देना होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में विचार-विमर्श कभी समाप्त नहीं होता है.
छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली 32 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और उसके साथियों ने नवंबर 2019 से अक्टूबर 2021 के बीच फार्म हाउस में उसके साथ कई बार सामूहिक रूप से बलात्कार तथा अप्राकृतिक कृत्य किया. इस दौरान उसके निजी अंगों को सिगरेट से दागा जाता था. इस मामले में पुलिस ने उसके पति समेत पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है.
हरिद्वार में बीते दिसंबर महीने में आयोजित ‘धर्म संसद’ में मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे भाषण देने के अलावा उनके नरसंहार का भी आह्वान किया गया था. यति नरसिंहानंद इसके आयोजक थे. इससे पहले उन्हें महिलाओं के ख़िलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था.
दिल्ली हाईकोर्ट कई ग़ैर-सरकारी संगठनों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने मैरिटल रेप को अपराध क़रार देने का अनुरोध किया है. याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 375 की संवैधानिकता को यह कहते हुए चुनौती दी है कि यह विवाहित महिलाओं के साथ उनके पतियों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न के मामले में भेदभाव करती है.
अभिनेता दिलीप समेत दस लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 17 फरवरी 2017 की रात एक फिल्म अभिनेत्री को कथित तौर पर बंदी बनाकर उन्हीं की कार में दो घंटे तक कथित तौर पर यौन शोषण किया और इसका वीडियो बनाया. अब दिलीप पर इस केस की जांच कर रहे अधिकारियों को धमकाने का मामला दर्ज किया गया है.
आंध्र प्रदेश के ‘दिशा क़ानून’ पर आधारित शक्ति आपराधिक क़ानून (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक में महिलाओं व बच्चों से बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामलों में मौत की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान है. ऐसे अपराधों की जांच घटना की तारीख से 30 दिनों में पूरे किए जाने का प्रावधान दिया गया है.
घटना मुज़फ़्फ़रनगर की है. आरोप है कि सीबीएसई प्रैक्टिकल परीक्षा के बहाने दसवीं कक्षा की छात्राओं को एक अन्य स्कूल ले जाया गया था और 17 नवंबर की रात नशीला पदार्थ देने के बाद उनसे छेड़छाड़ की गई. पुलिस ने बताया कि दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया है. परिजनों की शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाज़िर किया गया है.
यह घटना महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले की है. मामले में पुलिस ने 17 वर्षीय लड़के और उसकी मां को गिरफ़्तार कर लिया गया है. आरोप है कि मां और बेटे ने बाद में लड़की के कटे हुए सिर के साथ सेल्फी भी ली थी.
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में साल 1991 में ऑनर किलिंग से संबंधित मामले पर फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि वह पहले भी ऐसी हत्याएं रोकने के लिए कड़े क़दम उठाने के कई निर्देश जारी कर चुकी है. कोर्ट ने यह भी कहा कि जाति-आधारित प्रथाओं द्वारा क़ायम 'कट्टरता' आज भी प्रचलित है और यह सभी नागरिकों के लिए संविधान के समानता के उद्देश्य को बाधित करती है.