समलैंगिक विवाह पर अपने फैसले की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, 10 जुलाई को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष 17 अक्टूबर को अपने फैसले में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था. इसके ख़िलाफ़ दायर की गईं पुनर्विचार याचिकाओं पर अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी.

समलैंगिक विवाह को कोर्ट ने नहीं दी मान्यता, दो जजों ने कहा- क्वीर जोड़ों को मिलें क़ानूनी हक़

पांच जजों की पीठ द्वारा 3:2 से यह प्रस्ताव भी ख़ारिज कर दिया गया कि समलैंगिक जोड़े बच्चों को गोद ले सकते हैं.

नए क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साल 2012 में समलैंगिकता विरोधी निजी विधेयक पेश किया था

दिलचस्प है कि एक केंद्रीय मंत्री (अर्जुन राम मेघवाल), जो एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए एक बुनियादी मानवधिकार, समलैंगिक सेक्स को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के ख़िलाफ़ थे, को ऐसे समय में क़ानून मंत्री बनाया गया है, जब सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को वैध बनाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, कहा- संसद से क़ानून बनाने को नहीं कह सकते

समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मंज़ूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि एक संवैधानिक सिद्धांत है जिस पर हम क़ायम रहे हैं- हम क़ानून या नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकते, हम नीति निर्माण के क्षेत्र में नहीं जा सकते.

समलैंगिक विवाह मामले पर अदालत को नहीं, लोगों को फैसला करना चाहिए: किरेन रिजिजू

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मंज़ूरी देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक से संबंधित है. यह लोगों की इच्छा का सवाल है. लोगों की इच्छा संसद या विधायिका या विधानसभाओं में परिलक्षित होती है

समलैंगिक विवाह: सुप्रीम कोर्ट बोला- विशेष विवाह अधिनियम के तहत 30 दिन का नोटिस ‘पितृसत्तात्मक’

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. इस दौरान विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित करने वाले 30 दिनी नोटिस पर हुई चर्चा के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अनिवार्य नोटिस ‘पितृसत्तात्मक’ है और ‘समाज के खुले हस्तक्षेप’ को बढ़ावा देता है.

सरकार के पास यह साबित करने का कोई डेटा नहीं कि समलैंगिक विवाह ‘अभिजात्य विचार’ है: सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. सरकार ने बीते दिनों एक हलफनामा पेश करते हुए कहा था कि समलैंगिक विवाह ‘अभिजात्य वर्ग का विचार’ है.

समलैंगिक विवाह अभिजात्य वर्ग का विचार, अदालत को विवाह व्यवस्था में दख़ल का अधिकार नहीं: केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं के औचित्य पर सवाल उठाते हुए केंद्र ने कहा है कि ‘विवाह’ जैसे मानवीय संबंधों की मान्यता अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है, अदालतें न्यायिक व्याख्या के माध्यम से या मौजूदा क़ानूनी ढांचे को ख़त्म करके ‘विवाह’ नामक किसी भी संस्था को बना या मान्यता नहीं दे सकती हैं.

कुछ रिटायर जज ‘भारत विरोधी गैंग’ का हिस्सा हैं: क़ानून मंत्री रिजिजू

केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि कुछ रिटायर जज भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा हैं, वे ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए.

समलैंगिक विवाह पर केंद्र सरकार के बयान की आलोचना क्यों रही है?

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को लेकर दायर हलफ़नामे में केंद्र सरकार ने ऐसी शादियों का विरोध करते हुए कहा है कि विवाह से संबंधित सभी व्यक्तिगत क़ानून (Personal Laws) और वैधानिक अधिनियम केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच संबंध को मान्यता देते हैं.

समलैंगिक विवाह पर रिजिजू बोले- लोगों की निजी ज़िंदगी में दख़ल नहीं, लेकिन शादी नीतिगत मसला

सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफ़नामे में केंद्र ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया है. वहीं, एलजीबीटीक्यू+ कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार एलजीबीटीक्यू+ नागरिकों के लिए समानता का अधिकार बनाए रखने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को नज़रअंदाज़ करते हुए भेदभावपूर्ण विवाह क़ानून बनाए रखने पर अड़ी हुई है.

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने समलैंगिक विवाहों का विरोध किया, क​हा- विपरीतलिंगी विवाह मानक हैं

सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में केंद्र ने कहा कि विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और क़ानूनी रूप से शादी के विचार और अवधारणा में शामिल है और इसे न्यायिक व्याख्या से हल्का नहीं किया जाना चाहिए.