लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए आठ लोगों में शामिल भाजपा कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिजनों ने कहा कि मीडिया और नेता सिर्फ पीड़ित किसानों के घर जा रहे हैं और उन्हीं की पीड़ा दिखा रहे हैं. परिवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपने यहां पर आमंत्रित किया है.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दो आरोपियों लव कुश और आशीष पांडे को गिरफ़्तार कर लिया गया है. वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए लखीमपुर खीरी स्थित अपराध शाखा कार्यालय में बुलाया गया था. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल की जांच में उन्हें कारतूस के खोखे मिले हैं.
केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन और तीन अन्य को पांच अक्टूबर 2020 को हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले की रिपोर्टिंग के लिए जाते समय गिरफ़्तार किया गया था. केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया है कि उचित चिकित्सीय देखभाल की कमी की वजह से कप्पन बीमार हैं और वे गंभीर दर्द से जूझ रहे हैं.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा द्वारा किसानों को दी गई चेतावनी का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद बीते तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी ज़िले में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समूह पर कथित तौर पर उनके बेटे द्वारा वाहन चढ़ा देने से चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी.
सुप्रीम कोर्ट एससी और एसटी वर्ग से संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित मुद्दे पर दलीलें सुन रही थी. केंद्र ने बताया कि समूह ‘ए’ और ‘बी’ की नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है, वहीं समूह ‘सी’ और ‘डी’ में प्रतिनिधित्व अधिक है. एससी और एसटी के लिए समूह ‘ए’ और ‘बी’ में उच्च पद पाना अधिक कठिन है.
मोदी सरकार ने किसानों से वार्ताओं के कई दौर चलाए, लेकिन इस शर्त के साथ कि ‘संसद द्वारा पारित’ कृषि क़ानूनों को कतई वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इससे संसद की सर्वोच्चता की हेठी हो जाएगी. जैसे कि अब तक जनाक्रोश भड़कने अथवा अनुपयोगी हो जाने पर जिन क़ानूनों को वापस लिया या निरस्त किया जाता रहा है, वे संसद के बजाय प्रधानमंत्री कार्यालय में पारित किए गए थे!
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में मारे गए आठ लोगों में 35 वर्षीय पत्रकार रमन कश्यप भी शामिल हैं. परिवार का आरोप है कि प्राथमिक उपचार न मिलने के चलते पत्रकार की मौत हुई है. उन्होंने 50 लाख रुपये मुआवज़े और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का कुछ दिनों पहले किसानों को दी गई चेतावनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि ‘सामना करो आकर, हम आपको सुधार देंगे, दो मिनट लगेगा केवल.’ इसी के बाद लखीमपुर खीरी ज़िले में बीते तीन अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों के समूह पर कथित तौर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा वाहन चढ़ा देने से चार किसानों समेत आठ
सुप्रीम कोर्ट ने बीते जुलाई में कहा था कि कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार मुआवज़े के हक़दार हैं और इस बारे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिशानिर्देश जारी करने चाहिए. प्राधिकरण ने ऐसे परिवारों को बतौर अनुग्रह राशि 50,000 रुपये देने की सिफ़ारिश की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने मंज़ूरी दे दी है.
सुपरटेक लिमिटेड ने 31 अगस्त को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में संशोधन की अपील की थी, जिसमें नोएडा स्थित कंपनी के दो 40 मंज़िला टावरों को तीन महीने के भीतर गिराने के निर्देश दिए गए थे.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित ख़्वाज़ा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने अहमद रज़ा ख़ान को नागरिकता संशोधन अधिनियम के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में उनकी कथित संलिप्तता के लिए निष्कासित कर दिया था.
वीडियो: उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कराने को कहा है. साथ ही घटना में जिन किसानों की मौत हुई, उनके परिवारों को 45-45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है. घायल किसानों को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नए कृषि क़ानूनों के विरोध में किसान संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें जंतर मंतर पर ‘सत्याग्रह’ करने की अनुमति देने की मांग की गई है.
वीडियो: अनुच्छेद-21 में जिन शब्दों का उपयोग हुआ है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे व्याख्या की है? अपराधियों के अधिकार से लेकर महिलाओं के अधिकारों तक- फेयर ट्रायल, स्पीड ट्रायल और पर्यावरण की सुरक्षा को भी कोर्ट ने अनुच्छेद-21 में बताया है. इस विषय में विस्तार से बता रही हैं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अवनि बंसल.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में 2002 में हुए एक कथित एनकाउंटर मामले में एक दशक से अधिक समय तक सिर्फ़ एक पुलिसकर्मी की गिरफ़्तारी के बाद कोई और गिरफ़्तारी नहीं हुई थी. इतना ही नहीं एक फ़रार आरोपी पुलिसकर्मी इस दौरान सेवानिवृत्त भी हो गया, लेकिन उसे सेवानिवृत्ति का बकाया और अन्य लाभ बेरोक-टोक मिल रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो दशकों से न्याय से इनकार किया गया है.