असम में 86 हज़ार से अधिक लोगों को बीते पांच वर्षों में विदेशी घोषित किया गया: केंद्र

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि असम में विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों का निस्तारण करने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष ‘डाउटफुल वोटर्स’ के 83,008 मामले लंबित हैं.

//
(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि असम में विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों का निस्तारण करने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष ‘डाउटफुल वोटर्स’ के 83,008 मामले लंबित हैं.

(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)
(प्रतीकात्मक तस्वीर: रॉयटर्स)

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को लोकसभा में बताया कि असम में विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों का निस्तारण करने वाले न्यायाधिकरण के समक्ष ‘डाउटफुल वोटर्स’ के 83,008 मामले लंबित हैं, जबकि पिछले पांच वर्षों में 86,756 लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया है.

उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल इस तरह का न्यायाधिकरण सिर्फ असम में कार्यरत है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में केवल असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण) काम कर रहे हैं. असम सरकार ने बताया है कि राज्य में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास 83,008 ‘डाउटफुल वोटर्स’ के मामले लंबित हैं. वहीं, साल 2015 से 30 जून, 2020 तक असम में 86,756 लोग विदेशी घोषित किए गए.

राय ने कहा कि अवैध प्रवासियों और विदेशी नागरिकों के संदर्भ में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्माण प्रदेश एवं केंद्रशासित राज्यों की ओर से जरूरत के मुताबिक किया जाता है.

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रो. सौगत रॉय ने देशभर के विभिन्न फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में डाउनफुट मतदाताओं से संबंधित लंबित मामलों की जानकारी मांगी थी. इसके अलावा पिछले पांच साल में राज्यवार कितने लोग विदेशी घोषित किए गए, इसकी जानकारी मांगी थी.

इसके अलावा सौगत रॉय ने देश में बनाए गए डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत केंद्रों की संख्या बताने के साथ यहां रखे गए लोगों का आंकड़ा भी जानना चाहा था.

डिटेंशन सेंटर उन अवैध घुसपैठियों और विदेशी नागरिकों को मूल देश में वापस भेजने तक डिटेन करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, जिन्होंने सजा पूरी कर ली है.

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने असम के हिरासत केंद्रों के विदेशी घोषित बंदियों की रिहाई के बारे में अपनी पहले की शर्तों में ढील देते हुए बीते अप्रैल महीने में निर्देश दिया था कि विदेशी घोषित किए गए उन कैदियों को रिहा किया जाए जो दो साल या इससे अधिक समय से बंद हैं.

वर्तमान में जारी संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में नित्यानंद राय ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तहत अब तक 350 लोगों को डिटेंशन सेंटर से जमानत पर रिहा किया जा चुका है.

उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान (16 सितंबर 2020 तक) इन डिटेंशन सेंटर में रह रहे 15 लोगों की मौत इलाज के दौरान विभिन्न बीमारियों से हो चुकी है.

इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बीते मार्च महीने में लोकसभा में बताया था कि असम में 3,331 लोगों को रखने की क्षमता के साथ छह डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं.

तेजपुर स्थित डिटेंशन सेंटर में 797 लोग, सिलचर में 479, डिब्रुगढ़ में 680, जोरहाट में 670, कोकराझाड़ में 335 और गोआलपाड़ा में 370 लोग रखे जा सकते हैं.

 

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

pkv games bandarqq dominoqq pkv games parlay judi bola bandarqq pkv games slot77 poker qq dominoqq slot depo 5k slot depo 10k bonus new member judi bola euro ayahqq bandarqq poker qq pkv games poker qq dominoqq bandarqq bandarqq dominoqq pkv games poker qq slot77 sakong pkv games bandarqq gaple dominoqq slot77 slot depo 5k pkv games bandarqq dominoqq depo 25 bonus 25 bandarqq dominoqq pkv games slot depo 10k depo 50 bonus 50 pkv games bandarqq dominoqq slot77 pkv games bandarqq dominoqq slot bonus 100 slot depo 5k pkv games poker qq bandarqq dominoqq depo 50 bonus 50 pkv games bandarqq dominoqq bandarqq dominoqq pkv games slot pulsa pkv games pkv games bandarqq bandarqq dominoqq dominoqq