सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मुंबई की आरे कॉलोनी में अपनी कार शेड परियोजना में ‘ट्रेन रैंप’ के निर्माण के लिए 84 पेड़ों को काटने की अर्ज़ी संबंधित प्राधिकार के समक्ष रखने की अनुमति देते हुए कहा कि बड़े सार्वजनिक कोष वाली ऐसी परियोजनाओं में अदालत गंभीर अव्यवस्था से बेख़बर नहीं हो सकती.
खसरे से अब तक हुईं 13 मौतों में से नौ मुंबई में, जबकि बाकी चार शहर के बाहरी इलाकों में दर्ज की गईं. इन चार में से एक नालासोपारा से और तीन बच्चे भिवंडी से थे. मृतकों में तीन 0-11 महीने, आठ 1-2 वर्ष और दो 3-5 वर्ष के बच्चे थे.
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के एक बुलेटिन में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 26 स्थानों से खसरा फैलने की सूचना मिली है. मुंबई में आठ नगरपालिका वार्ड खसरे से प्रभावित हुए हैं और मौत के सभी मामले यहीं दर्ज किए गए हैं.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा चॉल पुनर्विकास से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ़्तारी को निशाना बनाने की कार्रवाई क़रार दिया. ईडी द्वारा एक अगस्त को गिरफ़्तार किए जाने के बाद राउत क़रीब तीन महीने से जेल में थे.
हादसा बुधवार तड़के क़रीब तीन बजे हुआ. पांच मृतकों के साथ आठ लोग घायल भी हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, हादसे का शिकार बने लोग पुल पर बने डिवाइडर से टकराई एक कार की मदद कर रहे थे, तभी पीछे से तेज़ रफ़्तार में आई एक अन्य कार ने उनमें टक्कर मार दी.
एल्गार परिषद मामले के आरोपियों में से एक 83 वर्षीय वरवरा राव ने विशेष एनआईए अदालत से मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए हैदराबाद जाने देने की अनुमति मांगी थी. अगस्त में उन्हें मिली स्थायी ज़मानत की शर्तों के अनुसार, वे कोर्ट की इजाज़त के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकते हैं.
मुंबई के मेट्रो कार शेड परियोजना को लेकर आरे कालोनी में पेड़ों की कटाई का हरित कार्यकर्ता और निवासी लगातार विरोध कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को पेड़ों को न काटने के वचन का पालन करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि किसी भी तरह का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
एल्गार परिषद-माओवादी संपर्क मामले के आरोपियों में से एक 83 वर्षीय वरवरा राव को बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर ज़मानत दी थी. अब एनआईए से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने उनकी ज़मानत शर्तें तय की हैं, जिनमें उन्हें अदालत की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है.
ईडी मुंबई में पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित लेनदेन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत, उनकी पत्नी और अन्य सहयोगियों की जांच कर रही है. मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक गवाह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर महिला का शील भंग करने के आरोप में राउत के ख़िलाफ़ रविवार को एफ़आईआर भी दर्ज की है.
ईडी ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के कथित संबंध को लेकर यह छापेमारी की है. राउत ने कोई भी ग़लत काम करने से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उन्हें निशाना बनाया जा रहा है.
मुंबई में एक समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए, तो आपके पास न तो पैसे रहेंगे और न ही मुंबई वित्तीय राजधानी बनी रह पाएगी.
मुंबई के आरे वन क्षेत्र में मेट्रो-3 कार शेड परियोजना को 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण लेकर आए थे. जिसे बाद में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने भी आगे बढ़ाया था, जबकि पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार इसके विरोध में थे. 2019 में जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में आई तो उसने इस परियोजना पर रोक लगा दी थी. अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद इसे हरी झंडी दे दी है.
अक्सर गिरफ़्तारी हो या ज़मानत, पुलिस और अदालत सत्ता से सहमति रखने वालों के मामले में 'बेल नियम है, जेल अपवाद' का सिद्धांत का हवाला देते दिखते हैं पर मुसलमानों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या पत्रकारों का नाम आते ही इस नियम को उलट दिया जाता है.
उद्धव ठाकरे सरकार ने 2019 में पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए मुंबई के आरे वन क्षेत्र में मेट्रो-3 कार शेड परियोजना के काम पर रोक लगा दी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस द्वारा 30 जून को क्रमश: मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मेट्रो कार शेड पर काम फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया था. आरे वन क्षेत्र मुंबई के उपनगर गोरेगांव में एक हरित क्षेत्र है. इस शहर का
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर भविष्य में दर्ज हो सकने वाली एफ़आईआर में भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत दे दी. बीते एक जुलाई को शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर शर्मा की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी ‘बेलगाम ज़ुबान’ से ‘पूरे देश को आग में झोंक दिया है’, उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए.