अदालत की ये टिप्पणियां त्रिपुरा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं, जिसमें एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में तीन आरोपियों को दी गई ज़मानत रद्द करने की मांग की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालतों को एनडीपीएस और यूएपीए अधिनियम की कठोरता को नहीं भूलना चाहिए.
ईडी ने अपना दायरा बढ़ाने के लिए एजेंसी द्वारा 2020 में जारी एक सर्कुलर को सीढ़ी बनाया है, जिसका मक़सद इसकी भूमिका को परिभाषित करना था. हालांकि इससे ईडी निदेशक को कई ऐसे अधिकार मिलते हैं, जिससे वे एक तरह से ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने शिकंजे में ले सकते हैं, जिसमें सरकार की दिलचस्पी हो.
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी त्रिपुरा सरकार द्वारा 12 नवंबर, 2021 को पारित एहतियातन हिरासत के आदेश को रद्द करते हुए की. कोर्ट ने कहा कि एहतियातन हिरासत के उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में हिरासत लेने वाले अधिकारियों के साथ-साथ इसकी तामील करने वाले अधिकारियों का सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन ख़ान, उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को ज़मानत दी थी. शनिवार को जारी कोर्ट के विस्तृत आदेश में कहा गया कि आर्यन के वॉट्सऐप चैट से ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उन्होंने या सह-आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.
एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान और अन्य को दो-तीन अक्टूबर की दरम्यानी रात को क्रूज़ मामले में गिरफ़्तार किया था. मामले की जांच कर रहे समीर वानखेड़े एक स्वतंत्र गवाह द्वारा जबरन वसूली के प्रयास का दावा करने के बाद विभागीय सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं. नवाब मलिक उन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं. इस बीच वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया है.
एनसीबी ने अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान और अन्य को दो-तीन अक्टूबर की दरम्यानी रात को क्रूज़ मामले में गिरफ़्तार किया था और समीर वानखेड़े मामले में एक स्वतंत्र गवाह द्वारा जबरन वसूली के प्रयास का दावा करने के बाद विभागीय सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं. हालांकि वानखेड़े मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक बने रहेंगे.
वीडियो: क्रूज़ ड्रग्स मामले में गिरफ़्तारी के बाद ज़मानत पर रिहा अभिनेता शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को लेकर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जांच अधिकारी एनसीबी मुंबई के प्रमुख समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए हैं. नवाब मलिक से द वायर की वरिष्ठ संपादक आरफ़ा ख़ानम शेरवानी ने इस मुद्दे पर बातचीत की.
मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में किसी भी षड्यंत्र की संभावना को ख़ारिज करते हुए बीते शनिवार को नौ लोगों को ज़मानत दे दी. एनसीबी ने दो अक्टूबर को क्रूज़ जहाज़ पर छापेमारी कर प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया था. इस मामले में गिरफ़्तार अभिनेता शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को कुछ दिन पहले ही ज़मानत मिली है.
दो अक्टूबर को मुंबई के तट से एक क्रूज़ जहाज पर एनसीबी की छापेमारी के बाद अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गिरफ़्तार किया गया था. जस्टिस एन. डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने इन्हें ज़मानत देते हुए कहा कि इस बारे में विस्तृत आदेश शुक्रवार शाम तक जारी किया जाएगा.
वीडियो: क्रूज़ जहाज से मादक पदार्थ बरामदगी मामले में आरोपी अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को छोड़ने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये मांगने संबंधी एक गवाह के दावे पर सतर्कता जांच के आदेश दिए गए हैं.
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एनडीपीएस एक्ट में संशोधन का सुझाव दिया है, ताकि उन लोगों का इलाज किया जा सके जो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं या पीड़ितों के रूप में ड्रग्स पर निर्भर हैं. सिफ़ारिश में कहा गया है कि ऐसे लोगों को जेल की सज़ा नहीं नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्र भेजा जाना चाहिए.
मुंबई क्रूज़ ड्रग्स मामले में स्वतंत्र गवाह प्रभाकर सैल ने दावा किया हैं कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन ख़ान को छोड़ने के लिए एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये की मांग की गई थी. एनसीबी और समीर वानखेड़े ने इन आरोपों के ख़िलाफ़ अदालत का रुख़ किया है.
वीडियो: क्रूज़ शिप ड्रग्स मामले में अभिनेता शाहरुख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को बीते 14 अक्टूबर को भी ज़मानत नहीं मिल पाई. उनकी और मामले के दो अन्य आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी पर सत्र न्यायालय ने फैसला 20 अक्टूबर तक सुरक्षित रख लिया है. इससे पहले भी एक मजिस्ट्रेट अदालत ने आर्यन ख़ान और दो अन्य की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी थी. ये तीनों बीते तीन अक्टूबर को गोवा जाने वाले क्रूज़ जहाज से ड्रग्स मिलने मामले
शीर्ष न्यायालय ने अफ़ीम की बरामदगी संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि मादक पदार्थ निरोधक क़ानून के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कोई निजी वाहन 'सार्वजनिक स्थल' की परिभाषा के तहत नहीं आता है.