नवंबर 2023 में आईआईटी-बीएचयू कैंपस में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना के बाद बीएचयू के सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था. अब घटना की जांच के लिए बनी एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनहीनता' का हवाला देते हुए कई प्रदर्शनकारी छात्रों को निलंबित कर दिया गया है.
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सज़ा पाए 11 दोषियों को अगस्त 2022 में गुजरात सरकार द्वारा दी गई सज़ा माफ़ी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने अपनी ‘शक्ति का दुरुपयोग’ किया है.
घटना महू-मंडलेश्वर रोड पर जाम गेट के पास बुधवार तड़के हुई, जहां महू छावनी के इन्फैंट्री स्कूल के दो लेफ्टिनेंट अपनी महिला मित्रों के साथ घूमने गए थे. आरोपियों ने उनसे लूटपाट की और एक महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया.
मामला अंबेडकर नगर का है, जहां कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की शिकार 21 वर्षीय महिला ने पुलिस के रेप केस दर्ज करने से इनकार के बाद ख़ुदकुशी कर ली. आरोप था कि पीड़िता के पिता को ऐसी शिकायत लिखने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें बलात्कार का ज़िक्र नहीं था.
हमीरपुर ज़िले का मामला. बीते 29 फरवरी को 14 और 15 साल की दो किशोरियों के शव बरामद हुए थे. उनमें से एक के पिता ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि आरोपियों के परिवार की ओर से उन्हें सामूहिक बलात्कार का मामला वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा था.
बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के 11 दोषियों में से दो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि एक 'असामान्य' स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि समान शक्ति रखने वाली शीर्ष अदालत की दो अलग-अलग पीठों ने सज़ा माफ़ी के एक ही मुद्दे पर विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है.
गुजरात हाईकोर्ट ने बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले के दोषी रमेश चांदना को भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल दे दी. इससे पहले एक अन्य दोषी प्रदीप मोढिया को हाईकोर्ट द्वारा 7 से 11 फरवरी तक पैरोल पर गोधरा जेल से रिहा किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते आठ जनवरी को बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार ने उन्हें समयपूर्व रिहा करते हुए 'शक्ति का दुरुपयोग' किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 जनवरी को बिलकीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की समय-पूर्व रिहाई का ख़ारिज करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार के पास उन्हें समय से पहले रिहा करने की शक्ति नहीं है. रिहाई का आदेश रद्द करते हुए अदालत ने दोषियों को दो हफ़्ते के अंदर वापस जेल में सरेंडर करने को कहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने 8 जवनरी को बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था. इस आदेश के बाद उनके घर पर न रहने की ख़बरें सामने आई थीं. इस बीच बीते 19 जनवरी को अदालत ने इन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया.
गुजरात सरकार द्वारा बिलकीस बानो मामले के 11 दोषियों को दी गई सज़ा माफ़ी को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को उन्हें दो सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा था. इनमें से 10 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर निजी कारण देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए और समय की मांग की है.
बिलक़ीस बानो की जीत भारत की उन महिलाओं और मर्दों को शर्मिंदा करती है जो इस केस पर इसलिए चुप हो गए क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करना पड़ता, उन्हें भाजपा से सवाल करना पड़ता.
सुप्रीम कोर्ट ने 8 जवनरी को बिलक़ीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा है. गुजरात के दाहोद के एसपी ने बताया है कि पुलिस को उनके आत्मसमर्पण के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है और न ही उन्हें शीर्ष अदालत के फैसले की प्रति प्राप्त हुई है.
अपने साथ हुए सामूहिक बलात्कार और परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद बिलक़ीस बानो ने अदालत के साथ उनके समर्थन में खड़े रहने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी दुआ है कि सबसे ऊपर क़ानून रहे और क़ानून की नज़र में सब बराबर बने रहें.
बिलक़ीस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिजनों की हत्या के 11 दोषियों की सज़ामाफ़ी और रिहाई को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहा करने का हक़ नहीं है. अदालत ने दोषियों को दो हफ्ते के अंदर वापस जेल में सरेंडर करने को कहा है.