केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि इन 15 मामलों में से 6 मामलों की जांच चल रही है, जबकि 9 मामलों में 28 अभियुक्तों के ख़िलाफ़ 28 आरोप-पत्र दायर किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ये पोस्ट वर्ष 2019 से लेकर 30 नवंबर तक सरकार और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के ख़िलाफ़ किए गए थे.
केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2021 और फरवरी 2022 के बीच जारी किए गए 10 ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर की एक याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. ट्विटर ने कहा है कि ऐसा कहना कि ‘मैं कारण नहीं बताऊंगा और संवाद नहीं करूंगा’, अपने आप में सुरक्षा मानकों के ख़िलाफ़ होगा. कारण दिए जाने चाहिए.
सीजेआई उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों के पुलिस महानिदेशकों, गृह सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बल को धारा 66ए के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामले में कोई आपराधिक शिकायत दर्ज न करने दें.
ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बताया कि सरकार ने उसे किसी ट्वीट के आधार पर पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था, हालांकि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) पूरे एकाउंट को ब्लॉक करने की अनुमति नहीं देती. धारा के तहत केवल सूचना या किसी विशेष ट्वीट को ब्लॉक करने की इजाज़त है.
मार्च 2015 में आईटी एक्ट की धारा 66ए रद्द कर दी थी, जिसके तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल तक की क़ैद और जुर्माने का प्रावधान था. सुप्रीम कोर्ट पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की उस याचिका को सुन रहा है, जिसमें बताया गया है कि अब भी राज्यों द्वारा इस धारा के तहत केस दर्ज किए जा रहे हैं.
सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने नए आईटी क़ानूनों के तहत सामग्री हटाने के सरकारी आदेश को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कंटेंट ‘ब्लॉक’ करने के आदेशों की न्यायिक समीक्षा का आग्रह किया है. ट्विटर का कहना है कि यह अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोग का मामला है.
पत्रकार राना अयूब के जिस ट्वीट पर रोक लगाई गई है, वह 9 अप्रैल, 2021 को पोस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने के निचली अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भ में इस फैसले को ‘एक और मस्जिद के विध्वंस के लिए मंच’ के रूप में वर्णित किया था.
उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट डालने के आरोप में काकादेव इलाके से गिरफ़्तार व्यक्ति की पहचान गौरव राजपूत के रूप में हुई है. वहीं, राज्य के बलिया ज़िले में पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में पुलिस ने एक अन्य युवक को भी गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया है.
कानपुर पुलिस ने बुधवार को कानपुर हिंसा के सिलसिले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े तीन लोगों को गिरफ़्तार किया. इन तीनों को 2019 में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भी गिरफ़्तार किया गया था. इस बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हक़ीमुद्दीन क़ासमी ने कानपुर का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की. कानपुर हिंसा के संबंध में एकतरफ़ा कार्रवाई पर उन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की.
कानपुर में 3 जून को भाजपा की अपदस्थ प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के ख़िलाफ़ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी. मामले में पुलिस द्वारा भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व ज़िला इकाई सचिव हर्षित श्रीवास्तव को सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है.
मीडिया आउटलेट ‘मिल्लत टाइम्स’ के संपादक शम्स तबरेज़ क़ासमी ने उन पर लगे आरोपों को आधारहीन बताते हुए कहा है कि यूपी पुलिस की उन्हें चुप कराने की यह कोशिश काम नहीं आएगी. वे सत्ता से सवाल पूछने के लिए पत्रकारिता करते रहेंगे.
वीडियो: गुजरात के वडगाम से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक ट्वीट के संबंध में असम पुलिस ने बीते दिनों गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले में ज़मानत पर रिहा होने के बाद मेवाणी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े एक ट्वीट के कारण असम पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए जाने के बाद रिहा किए गए विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ दर्ज मामले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें ‘बदनाम करने’ की ‘पूर्व नियोजित साज़िश’ का हिस्सा थे. उन्होंने इसे ‘56 इंच का कायरतापूर्ण’ कृत्य क़रार दिया. उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ़्तारी के पीछे पीएमओ में बैठे कुछ गोडसे भक्त थे.
गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को कथित तौर पर प्रधानमंत्री से जुड़े एक ट्वीट के संबंध में असम पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले में ज़मानत पर रिहा होने के बाद मेवाणी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस फासीवादी हैं. जब ऐसी मान्यताओं वाले लोग सत्ता में आते हैं तो उनके सभी प्रयास लोकतंत्र को ख़त्म करने की ओर होते हैं. उन्होंने कहा कि इसी मानसिकता के कारण उन्हें एक फ़र्ज़ी मामले में फ़ंसाया गया.
गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले ट्वीट से जुड़े मामले में ज़मानत मिलने के तुरंत बाद 25 अप्रैल को फिर से गिरफ़्तार किया गया था. आरोप है कि जब वे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ गुवाहाटी से कोकराझार जा रहे थे तो उन्होंने महिला अधिकारी से मारपीट की.