घटना भागलपुर ज़िले के एक गांव की है. 2021 में चांदनी और चंदन कुमार सिंह ने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ विवाह कर लिया था. मंगलवार को दोनों अपनी एक साल की बेटी को लेकर चंदन के परिवार से मिलकर लौट रहे थे, जब उन पर हमला हुआ. पुलिस के अनुसार, हमला लड़की के पिता और भाई ने किया था.
गुजरात के अहमदाबाद ज़िले का मामला. ज़िले के ढोलका का रहने वाला परिवार एक साल पहले बेटी के प्रेम विवाह कर लेने से नाराज़ था. उन्होंने अपनी बेटी से नाता तोड़ लिया था. दोनों परिवार दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. आरोप है कि बेटी के ससुरालवाले मामले का सुलझाने के लिए पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे.
इससे पहले गुजरात के दो विधायकों ने मांग की थी कि गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 में बदलाव किया जाए ताकि प्रेम विवाह को उसी तालुका में स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में और माता-पिता की सहमति से पंजीकृत किया जा सके, जहां लड़की रहती है.
मामला तमिलनाडु के चेन्नई का है. मद्रास विश्वविद्यालय के एक दलित पीएचडी स्कॉलर को यहीं पढ़ने वाली छात्रा से प्रेम हो गया, जो कि ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं. छात्रा ने अपने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर ली तो उनके पिता ने युवक पर केस दर्ज करा दिया. फिलहाल उन्हें रिहा कर दिया गया है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रेम विवाह से संबंधित एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि क़ानून के अनुसार विवाह में निजी पसंद की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का अंतर्निहित अंग है. आस्था के सवालों का भी जीवनसाथी चयन की स्वतंत्रता पर कोई असर नहीं पड़ता और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल तत्व है.
गुजरात के साबरकांठा ज़िले का मामला. महिला के पिता की मृत्यु के बाद परिवार ने महिला को उनकी मर्ज़ी से विवाह करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय महिला ने इस साल फरवरी में अपने प्रेमी से शादी की. फैसले से नाराज़ महिला के चाचा ने उसके पति और ससुर पर हमला किया और महिला को अगवा कर लिया था.
शामली की एक महिला द्वारा परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में यूपी पुलिस ने सितंबर 2021 में उनके पति के भाई और पिता को दिल्ली पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया था. हाईकोर्ट ने मामले को बंद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों द्वारा शुरू से अंत तक दिया गया हर दस्तावेज़ जाली है.
यूपी पुलिस द्वारा शामली की एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार करने पर हाईकोर्ट ने पुलिस की कड़ी फटकार लगाई थी. इसके बाद दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था.
यूपी पुलिस ने शामली की एक लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी के मामले में लड़के के भाई और पिता को दिल्ली से स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना गिरफ़्तार किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने तब यूपी पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात कहते हुए उसे काफ़ी फटकारा था.
हरियाणा के पानीपत में बीते एक जनवरी की रात को हुई घटना. इससे पहले बीते 30 दिसंबर को रोहतक शहर में कोर्ट मैरिज करने जा रहे युवक-युवती की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
यह मामला हरियाणा के रोहतक शहर का है. दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना में युवक का भाई घायल हो गया है. कहा जा रहा है कि युवती का परिवार इस शादी के ख़िलाफ़ था. पुलिस को शक है कि युवती के पिता ने ही दोनों की हत्या करवाई है.
मामला केरल के पलक्कड़ ज़िले का है. पुलिस के अनुसार, 22 वर्षीय अनीश और 19 वर्षीय हरिता ने परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सितंबर में शादी की थी, जिसके बाद हरिता के परिवार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी.
मामला मैनपुरी के फरंजी का है, जहां बीते जून में 24 वर्षीय चांदनी ने परिवार की इच्छा के ख़िलाफ़ प्रतापगढ़ के अर्जुन जाटव से मंदिर में विवाह किया था. पुलिस ने बताया कि बीते शुक्रवार चांदनी का शव फरंजी में परिवार के खेत में दफ़न मिला. हत्या के आरोप में उनके दो भाइयों और मां को हिरासत में लिया गया है.
पुलिस ने बताया कि युवती से विवाह करने वाले दलित युवक की दुकान में आग लगा दी गई. 23 लोगों के ख़िलाफ़ एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज.
खंडवा ज़िले में हुए घटनाक्रम में बेटी पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम करती थी. पिता ने समझाया कि लड़का दूसरी जाति का है, लेकिन वह नहीं मानी तो उसे ज़िंदा जला दिया गया.