यह मामला 'विकसित भारत संपर्क' एकाउंट से वॉट्सऐप पर लाखों भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी के पत्र वाले बल्क संदेश भेजे जाने का है. विकसित भारत संपर्क एकाउंट में पंजीकृत कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दर्ज है, जिसे निर्वाचन आयोग ने फौरन यह मैसेज रोकने को कहा है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित ब्लॉक किए गए लिंक और एकाउंट की सूची में 35 फेसबुक लिंक, 35 फेसबुक एकाउंट, 14 इंस्टाग्राम एकाउंट, 42 ट्विटर एकाउंट, 49 ट्विटर लिंक, 1 स्नैपचैट एकाउंट और 1 रेडिट एकाउंट शामिल हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया है कि जनवरी 2018 से सितंबर 2023 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकार के संगठनों की कुल मिलाकर 373 वेबसाइट हैक की गईं. इसे देखते हुए समिति ने सरकार से सरकारी वेबसाइटों और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कहा है.
भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा ख़तरों से निपटने का काम करती है. यह क़दम एप्पल के सिक्योरिटी नोटिफिकेशन और लगातार रिपोर्ट किए जा रहे नए डेटा उल्लंघनों एवं सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बीच उठाया गया है. विशेषज्ञों ने कहा कि अब इस संगठन से पारदर्शिता की मांग करना और कठिन हो जाएगा.
नए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम-2023 में मोदी सरकार ने स्वयं को एक ‘फैक्ट-चेकिंग इकाई’ गठित करने की शक्ति दी है, जिसके पास यह निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां होंगी कि केंद्र से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में क्या ‘फ़र्ज़ी या ग़लत या भ्रामक’ जानकारी है.
सुदर्शन न्यूज़ ने हाल ही में एक रिपोर्ट में अज़मत अली ख़ान नाम के एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए 'जिहादी' कहा था. इसे चुनौती देने वाली ख़ान की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चैनल तुरंत वीडियो को हटाए, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो सोशल मीडिया मंच उसे ब्लॉक कर दें.
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में अधिसूचित नए आईटी नियमों को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका ख़ारिज करने की मांग करते हुए सरकार ने कहा है कि नए नियमों के तहत बनने वाली फैक्ट-चेक इकाई सोशल मीडिया से किसी व्यंग्य या किसी राय को नहीं हटाएगी.
हाल ही में अधिसूचित नए आईटी नियम कहते हैं कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया कंपनियां सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा ‘फ़र्ज़ी या भ्रामक’ बताई सामग्री हटाने के लिए बाध्य होंगी. सरकार ने इसके ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका ख़ारिज करने की मांग की है.
इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित नए आईटी नियम कहते हैं कि सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा ‘फ़र्ज़ी या भ्रामक’ क़रार दी गई सामग्री को गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाता को हटाना ही होगा. स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इसके ख़िलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित नए आईटी नियम कहते हैं कि सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा ‘फ़र्ज़ी या भ्रामक’ क़रार दी गई सामग्री को गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाता को हटाना ही होगा. इन नियमों को सेंसरशिप बताते हुए इनकी व्यापक आलोचना की गई है.
बीते 6 अप्रैल को अधिसूचित नए आईटी नियमों में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक फैक्ट-चेक इकाई का गठन करने का अधिकार होगा, जो केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में फ़र्ज़ी, झूठी या भ्रामक ख़बर का पता लगाएगा. मीडिया संगठनों ने इसे सेंसरशिप के समान बताया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए आईटी नियमों में कहा गया है कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर आदि कंपनियां सरकारी फैक्ट-चेक इकाई द्वारा 'फ़र्ज़ी या भ्रामक' क़रार दी गई सामग्री इंटरनेट से हटाने को बाध्य होंगी. एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि इससे प्रेस की आज़ादी प्रभावित होगी.
सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को संशोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गजट अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई. इसमें कहा गया है कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां सरकारी फैक्ट-चेकर द्वारा 'झूठी या भ्रामक जानकारी' बताई गई सामग्री को हटाने के लिए बाध्य होंगी.
सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के विश्लेषण से पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा 2021 में कुल 6,096 और 2022 में 6,775 यूआरएल ब्लॉक किए गए, जिसमें सभी तरह के यूआरएल जैसे वेबपेज, वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशिष्ट पेज आदि शामिल हैं.
सरकार की अधिकृत सूचना इकाई पीआईबी को सोशल मीडिया मंचों पर फ़र्ज़ी ख़बरों की निगरानी का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव पर विभिन्न मीडिया संगठनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है. इससे पहले एडिटर्स गिल्ड ने कहा था कि फ़र्ज़ी ख़बरों का निर्धारण सिर्फ़ सरकार के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता है, इसका नतीजा प्रेस को सेंसर करने के रूप में निकलेगा.