अप्रैल 2024 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए योग्य नहीं हैं. इस आदेश के तहत राज्य सरकार ने पिछले महीने 2,800 से अधिक बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है. ये शिक्षक महीनेभर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.