सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि नफ़रत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) को अदालत ने परिभाषित किया है. अब सवाल कार्यान्वयन और समझने का है कि इसे कैसे लागू किया जाए. हम व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपट सकते. अगर हम व्यक्तिगत मामलों से निपटना शुरू कर देंगे तो इससे मामलों की बाढ़ आ जाएगी.
वीडियो: लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं को लेकर सरकार ने एक समिति बनाई है, जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं. हालांकि, इसे लेकर जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं. वे व्यवहारिकता की कसौटी पर सही नहीं उतरते.
सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की घटनाओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में राज्यों की निष्क्रियता को लेकर दायर याचिकाओं को सुनते हुए चेतावनी दी कि राज्य सरकारों की कार्रवाई वक्ता के धर्म की परवाह किए बिना होनी चाहिए. कार्रवाई में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को अदालत की अवमानना के रूप में देखा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को राशन कार्ड मुहैया कराए. अदालत ने अधिकारियों को अपने आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया और सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर तक केंद्र से स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के अनुसार, वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इन आयोगों के गठन का आग्रह करते रहे हैं, लेकिन अब तक के आंकड़ों से पता चलता है कि सिर्फ़ 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली ने ही इनका गठन किया है.
केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नगालैंड, असम-मेघालय, असम-मिज़ोरम के बीच सीमांकन और क्षेत्रों को लेकर दावों-प्रतिदावों के कारण सीमा विवाद है.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष केंद्र सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं, उनके मुताबिक़ वित्त वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के छात्रों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, लेकिन वास्तविक व्यय केवल 56 लाख रुपये किया गया.
कोचिंग सेंटरों में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को छात्राओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रभावी क़दम उठाने के निर्देश दिए जाएं.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक परामर्श जारी किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे अपनी सामग्री प्रसार भारती के माध्यम से प्रसारित करें और 31 दिसंबर 2023 तक प्रसारण सामग्री वितरित करने वाली संस्थाओं से ख़ुद को अलग कर लें.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिड-डे मील योजना का सोशल ऑडिट किया जाना अनिवार्य है, लेकिन देश भर के स्थानीय प्राधिकरण इस कार्य को पूरा करने में निर्धारित समयसीमा से पीछे चल रहे हैं.
सोमवार को विपक्ष के विरोध के बीच बिजली संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश किया गया. वहीं, देश भर में बिजली कर्मचारियों ने विधेयक के विरोध में काम का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया. कर्मचारी महासंघ का कहना है कि ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण की दृष्टि से विधेयक को अलोकतांत्रिक तरीके से पेश किया गया है.
इससे पहले दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि अप्रैल 2020 से लेकर सात दिसंबर 2021 तक 9,855 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, 1,32,113 बच्चे अपने माता-पिता में से किसी एक को खो चुके हैं और 508 बच्चों को छोड़ दिया गया है.
केंद्र सरकार के मुताबिक़, कोविड महामारी के दौरान क़रीब 1.5 लाख बच्चे अनाथ हुए, जिनमें से 10,386 बच्चों ने दोनों मां-बाप को खो दिया, 1,42,949 बच्चों ने अपने किसी एक अभिभावक को खोया, वहीं 492 बच्चे बेघर हो गए. ऐसे बच्चों के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी कई योजनाओं के ज़रिये मदद की बात की थी.
भारत में अनुमानित 15 से 20 लाख बच्चों के सड़कों पर रहने को लेकर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि कुछ राज्य सरकारों के उदासीन रवैये की वजह से उनकी पहचान कर पुनर्वास करना करना मुश्किल हो रहा है. इसके बावजूद वेब पोर्टल के ज़रिये क़रीब बीस हज़ार ऐसे बच्चों की पहचान की गई और उनका पुनर्वास किया जा रहा है.
सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास नीति संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह जानकारी दी है. अदालत ने पुनर्वास नीति तैयार करने संबंधी सुझाव लागू करने का निर्देश देते हुए कहा कि अभी तक सड़क पर रहने वाले केवल 17,914 बच्चों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जबकि उनकी अनुमानित संख्या 15-20 लाख है.