सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल आयोग द्वारा दो एडहॉक कर्मचारियों को अचानक बर्ख़ास्त कर देने के ख़िलाफ़ याचिका सुनते हुए कहा कि सरकारी विभागों को कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए अस्थायी अनुबंध पर रखने के बजाय नौकरी की सुरक्षा और उचित माहौल सुनिश्चित करना चाहिए.