सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराज़गी जताई है क्योंकि वे अपने शहरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग और मैनुअल सीवर सफाई को ख़त्म करने के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं दे पाए हैं. कोर्ट ने अगली सुनवाई में उन्हें मौजूद रहने का निर्देश दिया है.