तेलंगाना सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेज प्रवेश नियम, 2017 को संशोधित करते हुए कहा था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को योग्यता परीक्षा से पहले राज्य में लगातार चार वर्षों तक पढ़ाई करनी होगी. हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था, जिसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.