'बुलडोज़र कार्रवाई' के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में दिशानिर्देश तय होने तक ऐसी कार्रवाइयों पर उसके पिछले आदेश के अनुसार रोक जारी रहेगी.