दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा 57 वर्ष के थे. उनका 90 प्रतिशत शरीर काम नहीं करता था. माओवादियों से कथित संबंध के आरोप में उन्हें 10 साल जेल में बिताने पड़े थे और इसी साल मार्च में अदालत ने उन्हें आरोपों से मुक्त किया था.
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म्यांमार के रखाइन में सैन्य कार्रवाई के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए अत्याचारों की रिपोर्टिंग करते हुए 32 वर्षीय वा लोन और 28 वर्षीय क्याव सोए ओ को सरकारी गोपनीयता क़ानून तोड़ने के लिए पिछले साल सितंबर में सात-सात साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी.
कार्यकर्ताओं ने कहा, 'आज एक अंधकारमय और दुखद दिन है. सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया है कि जब बात अपने पर आती है तो, ताकत का असंतुलन मायने नहीं रखता, तय प्रक्रिया मायने नहीं रखता और न्याय के बुनियादी मानदंड मायने नहीं रखते हैं.'
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कुल 52 महिलाओं और तीन पुरुषों को सुबह 10.45 बजे से हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने बताया है कि उन्हें 'ऊपर से आदेश' आने के बाद रिहा किया जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा, 'हम अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं.'
इन दोनों फैसलों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक आठ मामलों में क्लीनचिट मिल चुकी है.
मोदी सरकार के पांच सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट डरा हुआ, बंटा हुआ और कमज़ोर नज़र आता है, जो एक ताकतवर केंद्र सरकार को चोट पहुंचाने से बचता हुआ दिखता है.