सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उस याचिका पर सुनवाई करने इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़े मामले में अपनी सज़ा और 10 साल की क़ैद को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट वापस भेजते हुए प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है.