आईटी नियमों में 2023 में किए गए संशोधन में एक फैक्ट-चैकिंग इकाई बनाने का प्रावधान दिया गया था जो केंद्र सरकार से संबंधित ऐसी सूचनाओं को चिह्नित करेगी, जिन्हें वह ग़लत, फ़र्ज़ी या भ्रामक मानती है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन बताया है.