नगर निगम ने याचिकाकर्ता साबिर हुसैन की आवेदन को 2021 में इस आधार पर खारिज़ कर दिया था कि मंदसौर एक पवित्र शहर है. हाईकोर्ट ने कहा है कि शहर के ‘धार्मिक’ होने के आधार पर बूचड़खाने की स्थापना के लिए अनुमति न देना ‘पूरी तरह से अस्वीकार्य’ है.