पतंजलि आयुर्वेद के कथित भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पलक्कड़ की एक अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण के ख़िलाफ़ ज़मानती वॉरंट जारी कर उन्हें एक फरवरी को अदालत में पेश होने को कहा था, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे.