ग़ैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुक़दमे से आजीवन संरक्षण देने वाले क़ानून को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसी छूट, जो राष्ट्रपति या राज्यपालों को भी प्राप्त नहीं है, चुनाव अधिकारियों को नहीं दी जानी चाहिए.