योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन्होंने महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले 29 जनवरी की सुबह हुई भगदड़ को इसलिए उजागर नहीं होने दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इससे दहशत की स्थिति पैदा हो. इससे पहले उनकी सरकार पर भगदड़ में हताहतों की संख्या दबाने का आरोप लगा है.
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मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने एक इंटरव्यू में बताया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के पहले मसौदे में किसी भी राज्य के लिए छूट का प्रावधान नहीं था, लेकिन हमारे चिंता जताने के बाद केंद्र सरकार एक प्रावधान लेकर आई, जिसके तहत मेघालय और छठी अनुसूची तथा इनर परमिट लिमिट वाले अन्य क्षेत्रों को क़ानून से छूट दी गई है.
शंभू बॉर्डर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान मज़दूर मोर्चा ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार किसानों के विरोध का समाधान करना चाहती है तो उसे तुरंत एक अध्यादेश जारी करना चाहिए, चर्चा इसके बाद भी की जा सकती है. इस बीच, केंद्र ने पंजाब के 20 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट पर प्रतिबंध 24 फरवरी तक बढ़ा दिया है.
इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत और म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था ख़त्म करने की घोषणा की थी. मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि म्यांमार के साथ मुक्त आवाजाही व्यवस्था जारी रहे. उन्होंने गृह मंत्री से मिज़ोरम की ओर बाड़ नहीं लगाने का आग्रह किया है.
विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए सरकार के 24,000 करोड़ रुपये के ‘पीएम-जनमन’ पैकेज के कार्यान्वयन के लिए जनसंख्या की जानकारी महत्वपूर्ण है. हालांकि सरकार पिछले तीन महीनों में कुल पीवीटीजी आबादी के लिए तीन भिन्न अनुमानों पर पहुंची है. अधिकारियों का कहना है कि ये आंकड़े अंतिम नहीं हैं.
इस डॉक्यूमेंट्री-सीरीज़ का का नाम ‘द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: द बरीड ट्रुथ’ है. यह 25 वर्षीय शीना बोरा के लापता होने की कहानी बताती है और इसका प्रीमियर 23 फरवरी को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होने वाला है. 2012 में इंद्राणी, उनके तत्कालीन ड्राइवर श्यामवर राय और पूर्व पति संजीव खन्ना ने एक कार में शीना की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी.
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ‘छत्तीसगढ़ ग़ैरक़ानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक’ विधानसभा में पेश करने वाली है, जिसमें अवैध धर्मांतरण की स्थिति में अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है. मसौदे में कहा गया है कि ‘एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन अनुचित प्रभाव, जोर-जबरदस्ती, प्रलोभन या विवाह या किसी कपटपूर्ण तरीके से से नहीं कराया जा सकता है.
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