बेंगलुरु की अदालत का यह आदेश एक एनजीओ जनाधिकार संघर्ष परिषद के एक्टिविस्ट द्वारा दायर याचिका पर आया है, जिन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कथित तौर से ईडी का इस्तेमाल कर चुनावी बॉन्ड्स के ज़रिये जबरन वसूली का आरोप लगाया है.