उपराज्यपाल ने यह अधिकार दिल्ली के अलग-अलग जिलों के डीसीपी, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ), आर्थिक अपराध शाखा, क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे व मेट्रो से जुड़े अधिकारियों को दिया है.