मलयालम फिल्म उद्योग में यौन शोषण से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही केरल हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह जस्टिस हेमा समिति के सामने दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को संज्ञेय अपराधों की 'सूचना' के रूप में मानकर आगे की कार्रवाई करे.