गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के मेवातीपुर मोहल्ले में स्थित मस्जिद को बिना नक्शा स्वीकृत कराए बनाने का आरोप लगाते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया है. हालांकि, मस्जिद पक्ष के वकील बताते हैं कि नगर विकास विभाग के आदेश के हिसाब से सौ वर्ग मीटर तक भूमि पर निर्माण के लिए नक्शे की ज़रूरत नहीं है.